PAN Card को Aadhaar से जोड़ने की ये है लास्ट डेट, ऐसे करें यह काम

Join Us icon

अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार (PAN-Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, सरकार ने एक बार फिर पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। यदि आप उन्हें लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 30 सितंबर के बाद अमान्य हो जाएगा। इस आर्टिकल में हम आज आपको आगे उन स्टेप्स की जानकारी देंगे, जिससे आप घर बैठे-बैठे आप अपने PAN Card को Aadhaar से लिंक कर सकते हैं।

SMS से लिंक करें पैन-आधार

यूजर 567678 या 56161 पर SMS भेजकर दोनों को लिंक कर सकते हैं। पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए, यूजर को UIDPAN <स्पेस> <स्पेस> । उदाहरण के लिए: UIDPAN 0000011112222 AAAPA7777Q। उपरोक्त नंबरों पर एसएमएस भेजने के बाद, आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ा जाएगा यदि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों डॉक्यूमेंट में एक जैसे होने चाहिए।

last date of PAN Card to Aadhar Card Link know full process

ऑनलाइन ऐसे लिंक करें पैन-आधार

1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ई-फाइलिंग वेबसाइट को ओपन करना होगा।

2. वेबसाइट ओपन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें — https://incometaxindiaefiling.gov.in/

3. ई-फाइलिंग वेबसाइट के होम पेज़ पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है।
आप चाहे तो (यहां क्लिक करके) भी वेबपेज़ पर पहुंच सकते हैं।

4. इस लिंक पर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर तथा ही आधार कार्ड की अन्य जानकारियां भरनी होगी।

5. सभी डिटेल्स भरने के बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाएगा।

एक हजार रुपए लगेगी लेट फीस

केंद्र सरकार ने पहले आधार और पैन कार्ड लिंक करने में देरी होने पर 1 हजार रुपये की लेट फीस चार्ज की थी। इस जुर्माने के लिए लोकसभा में सेक्शन 234H (फाइनैंस बिल) पेश किया गया था, जिसे अनुसार आधार और पैन कार्ड के लिंक न होने पर 1000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। यह लेट Fee एक निष्क्रिय पैन कार्ड रखने पर लगने वाली पेनल्टी से अलग होगा।

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here