अपनी पहचान बताने के लिए सबसे पहले जो डाक्यूमेंट दिया जाता है वह Aadhaar Card है। देश में आधार नंबर की वैल्यू इसी से पता लगती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आईडी PAN Card को भी इससे लिंक करना अनिवार्य बता दिया गया है। लेकिन आम जनता के कार्यो को आसान करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू दी थी और आज यानि 31 मार्च को इसकी आखिरी तारीख भी आ गई है। यदि आप या आपके किसी जानकार ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर के साथ नहीं जोड़ा है तो हर हालत में इसे आज करना ही नहीं होगा नहीं तो भारत सरकार की ओर से भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आज बेशक आखिरी तारीख हो, लेकिन इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि आगे बताए गए स्टेप्स से अपने आप ही घर बैठे-बैठे आप अपने PAN Card को Aadhaar से लिंक कर सकते हैं।
1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ई-फाइलिंग वेबसाइट को ओपन करना होगा।
2. वेबसाइट ओपन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें — https://incometaxindiaefiling.gov.in/
3. ई-फाइलिंग वेबसाइट के होम पेज़ पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है।
आप चाहे तो (यहां क्लिक करके) भी वेबपेज़ पर पहुंच सकते हैं।
4. इस लिंक पर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर तथा ही आधार कार्ड की अन्य जानकारियां भरनी होगी।
5. सभी डिटेल्स भरने के बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
लिंक नहीं करने पर होगा यह नुकसान
पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह बात पहले ही बता चुकी है आखिरी डेडलाइन (31 मार्च 2021) तक इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक ने करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। बता दें पैन कार्ड का इस्तेमाल कई जगहा किया जाता है जैसे कि बैंक में 50000 रुपये से ज्यादा ट्रंजैक्शन पर पैन कार्ड अनिवार्य है।
1 हजार रुपये की लेट फीस
केंद्र सरकार ने पहले आधार और पैन कार्ड लिंक करने में देरी होने पर 1 हजार रुपये की लेट फीस चार्ज की थी। इस जुर्माने के लिए लोकसभा में सेक्शन 234H (फाइनैंस बिल) पेश किया गया था, जिसे अनुसार आधार और पैन कार्ड के लिंक न होने पर 1000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। यह लेट Fee एक निष्क्रिय पैन कार्ड रखने पर लगने वाली पेनल्टी से अलग होगा।
Pancard link with aadharcard