आधार कार्ड भारतीय नागरिक की पहली पहचान बन चुका है। आज लगभग सभी सरकारी व गैर सरकारी विभागों में पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को ही प्राथमिकता दी जाती है। मोबाइल फोन के लिए सिम कार्ड खरीदने तक के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है तथा टेलीकॉम कंपनियों ने भी नई व पुरानी सभी सिम की केवाईसी कराने के निर्देश पिछले दिनों जारी किए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड व केवाईसी को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है जिसके बाद नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आधार सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट ने नया नियम लागू कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब किसी भी यूजर को नया सिम खरीदने के लिए अपना आधार कार्ड देने अनिवार्य नहीं होगा। आम आदमी किसी की तरह के पहचान पत्र के जरिये नई सिम खरीद सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने भी नए सिम कार्ड खरीदने तथा ब्राडबैंड जैसी अन्य टेलीकॉम सर्विसेज के इस्तेमाल लिए आधार कार्ड की आवश्यकता को खत्म कर दिया है।
देश के डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन (DoT) ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधिकारिक तौर पर नया नियम पारित कर दिया है, जिसके मुताबिक नया सिम कार्ड खरीदने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। पहले जहां बिना आधार वेरिफिकेशन के यूजर को नया सिम कार्ड नहीं दिया जा रहा था वहीं अब उपभोक्ता आधार कार्ड की जगह ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे डाक्यूमेंट के जरिये भी नई सिम खरीद सकते हैं। यूजर्स को बस इतना ध्यान रखना होगा कि इस सभी आईडी में उनका एड्रेस जरूर लिखा गया हो।
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आपको बता दें कि नया सिम कार्ड खरीदने की प्रक्रिया अभी भी पहले जैसी ही रहेगी तथा यूजर्स को अभी भी अपनी सिम का अपनी आईडी प्रूफ के साथ केवाईसी कराना होगा। इस प्रक्रिया के तहत सिम कार्ड बेचने वालों को अपनी खुद की यूनिक वेंडर्स आईडी के साथ उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली आईडी प्रूफ के साथ स्कैन करेंगे तथा उसी वक्त यूजर की फोटो भी खींची जाएगी। यह प्रोसेस पूरी तरह से डिजीटल ही रहेगा तथा उपभोक्ता की उपस्थिति में ही यह डिजीटल फॉर्म भरकर उन्हें नई सिम दी जाएगी।
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वहीं यदि कोई स्थानीय दुकानदार यानि सिम कार्ड वेंडर उपभोक्ता से आधार कार्ड लेने की जिद्द करें तथा अन्य आईडी प्रूफ को लेने से मना करता है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। नए सिम के लिए आधार की अनिवार्यता हटने के साथ ही पुराने सिम पर हो चुकी केवाईसी व आधार कार्ड के जानकारी को हटाया जा सकता है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके या उनके स्टोर्स पर जाकर भी अपनी सिम पर चालू आधार कार्ड की डिटेल्स को डिलीट करवाया जा सकता है।